Land scam of MLA कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा के नाम की भूमि का पंजीयन निरस्त, कुटरचना कर अपने व पुत्र के नाम कराई थी रजिस्ट्री

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कोरबा/(ब्लैकआउट न्यूज़) Land scam of MLA पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा और उसके बेटे के नाम की गई देश कीमती जमीन का नामांतरण निरस्त कर दिया गया है मोहित राम केरकेट्टा ने ईसाई समाज के कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन की खरीदी बिक्री कर जमीं अपने और बेटे के नाम रजिस्ट्री कराई थी इस मामले में पूर्व में ही मोहित राम केरकेट्टा उसके बेटे और 10 लोगों के खिलाफ कुटरचना और धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है.

Land scam of MLA

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इधर बिलासपुर कलेक्टर अविनाश शरण की पहल पर जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर फिर से चर्च के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया गया है शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लख रुपए खरीदा गया जबकि खरीद बिक्री का अधिकार किसी को नहीं है साल 2018 में चुनाव जीत कर विधायक मनमोहित राम को मुख्यमंत्री आधोसंरचना, उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था.

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मोहित राम केरकेट्टा पर आरोप है कि उसने पद का दुरुपयोग करते हुए बिलासपुर के कुडूदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम से की थी मिली भगत कर उसे ऑने पौने दाम में खरीदी जमीन संस्था के कथित पदाधिकारी ने तत्कालीन विधायक मोहित राम केरकेट्टा और उसके बेटे के पास एक एकड़ का सौदा 99 लाख 22 हजार ₹500 में किया इसमें गवाह के रूप में वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया था बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.

 

शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन की कीमत करीब 5 करोड रुपए है जिसका सौदा इसी कीमत पर हुआ है लेकिन आपसी सौदा में जमीन की कीमत 99 लख रुपए बता कर बाकी के पैसों का बंदर बाँट किया गया है जबकि संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और ना ही क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन खरीदने का अधिकार है

कोर्ट के आदेश के बाद हुई FIR

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विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने कूटरचना और षडयंत्र कर जमीन को धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी उसे बताए गए थे कि चर्च ऑफ मिशन इन इंडिया के सदस्य है तीन राज्यों में धार्मिक शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है संस्था के पदाधिकारी का हर 3 साल में चुनाव होता है चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयन फॉर्मेशन संस्थाओं को दी जाती है साल 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है.

उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं कि इसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वाद दायर कर FIR करने की मांग की गई थी इस पर न्यायालय ने आदेश करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था इसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने बैरन और वरंग सहाय कुजूर पिता बुढ़वा उम्र 52 वर्ष चर्चा क्राइस्ट मिशन कंपाउंड कुदुदंड सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

कलेक्टर ने जमीन का नामांतरण कराया निरस्त रिकार्ड दुरुस्त करने के आदेश

कलेक्टर अविनाश शरण ने भी नियम विरुद्ध रजिस्ट्री और नामांतरण कराकर कब्रिस्तान की एक एकड़ जमीन हड़पने की शिकायत की थी जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने केस के पुनर अवलोकन की निर्देश दिए थे उसके बाद बिलासपुर ADM में धारा 51 के तहत सुनवाई किया इस दौरान मोहित राम केरकेट्टा के पुत्र ने ओनारावलोकन का विरोध की लेकिन अंततः ADM ने रजिस्ट्री निरस्त कर चर्च के नाम पुनः दर्ज करने का आदेश दिया है.

साभार दैनिक भास्कर 

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